ब्रेकिंग न्यूज़

INDvsENG: इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज, चौथे स्थान पर बुमराह तो टॉप पर कौन? Pm Modi In Bihar: पंजे-लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था, पीएम मोदी बोले- राजद वालों ने बाबा साहब का अपमान किया Pm Modi In Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा ? एक-एक बात को जानिए... Bihar News: सदर अस्पताल में 38 लाख की अवैध निकासी, मचा हड़कंप Bihar News: PM मोदी पर हमलावर हुए RJD प्रदेश अध्यक्ष, बताई ताबड़तोड़ यात्राओं की असली वजह Bihar Crime News: 10 वर्षीय मासूम की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी भी नाबालिग Bihar Job: सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे 15 हजार पद, युवाओं के पास लाइब्रेरियन, क्लर्क और चपरासी बनने का सुनहरा अवसर Road Accident: भतीजे ने चाचा को मारी चाकू, घायल हालत में गाड़ी चलाते वक्त हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट; कई जख्मी Bihar News: हटाए जाएंगे बिहार के सभी DCLR, पटना हाईकोर्ट का आदेश; मिली इतने दिनों की मोहलत Bihar Election: एक्शन में आया चुनाव आयोग, टीम जल्द करेगी बिहार का दौरा; सभी DM के लिए निर्देश जारी

Bihar Property News: बिहार RERA ने पीड़ित ग्राहकों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान, फ्लैट खरीदारों के फंसे 53 लाख रू कराया वापस

Bihar Property News: रेरा बिहार (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिहार ) में दायर सात अलग-अलग निष्पादन मामलों की सुनवाई करते हुए गलती करने वाले प्रमोटरों से पीड़ित घर खरीदारों को 53 लाख रुपये वापस करा दिए हैं.

Bihar Property News

17-Jan-2025 08:00 PM

By First Bihar

Bihar Property News: बिहार रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिहार ) में दायर सात अलग-अलग निष्पादन मामलों में गलती करने वाले प्रमोटरों ने पीड़ित घर खरीदारों को 53 लाख रुपये वापस कर दिए हैं. पहले निष्पादन मामले (एक्स.केस संख्या 118/2024) में, जिसकी सुनवाई 15 जनवरी को रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ में हुई, शिकायतकर्ता मोहम्मद सगीर आलम थे, जिन्होंने अरोमा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ब्याज सहित 35 लाख रुपये की वापसी के लिए रेरा बिहार में मामला दायर किया था. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 20 लाख रुपये वापस कर दिए गए हैं और शेष राशि मार्च, 2025 से 3 लाख रुपये प्रति माह की किस्तों में वापस की जाएगी।

एक अन्य निष्पादन मामले (एक्स.केस संख्या 112/2024) में, प्रमोटर जैस्कॉन एंटरबिल्ड ने 16.06 लाख रुपये में से 11 लाख रुपये वापस कर दिए. इसी तरह प्रमोटर काजरी इंफ्राटेक (एक्स.केस नंबर 463/2023) को निर्देश दिया गया था कि वह शिकायतकर्ता शोभा सिंह को ब्याज सहित 15.06 लाख रुपये की मूल राशि वापस करे. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अब तक 9 लाख रुपये वापस किए जा चुके हैं और अदालत ने प्रमोटर को निर्देश दिया कि वह मार्च 2025 तक शिकायतकर्ता को शेष मूल राशि वापस करे.

एक अन्य मामले (एक्स.केस नंबर 193/2024) में अदालत के निर्देश के बाद भी शिकायतकर्ता बृज किशोर सिंह को 3 लाख रुपये वापस न करने पर प्रमोटर गृहवाटिका होम्स पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद प्रमोटर ने तुरंत 50 हजार रुपये वापस कर दिए. अदालत ने प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया कि प्रमोटर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश क्यों न दिया जाए. उसी प्रमोटर के एक अन्य मामले (एक्स. केस नंबर 82/2024) में जिसमें शिकायतकर्ता कमल मोहन प्रसाद थे, प्रमोटर ने 15 लाख रुपये की कुल मूल राशि में से 3 लाख रुपये वापस कर दिए। अदालत ने प्रमोटर को शेष 12 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर प्रमोटर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

प्रमोटर पलवीराज कंस्ट्रक्शन ने उसी बेंच द्वारा सुने जा रहे एक अन्य निष्पादन मामले (एक्स. केस नंबर 39/2024) में शिकायतकर्ता आरती चौधरी को 5.50 लाख रुपये वापस कर दिए. प्रमोटर ने शिकायतकर्ता से 6 लाख रुपये लिए थे, जिसमें से 50,000 रुपये पहले ही वापस कर दिए गए थे. रुक्मणी बिल्डटेक के खिलाफ दायर मामले में (एक्स. केस संख्या 423/2023), प्रमोटर ने शिकायतकर्ता नूतन सिंह को 2 लाख रुपये वापस कर दिए और दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से 20 मार्च, 2025 से पहले शेष 3 लाख रुपये का भुगतान करने का फैसला किया.

निष्पादन मामले (एक्स. केस संख्या 162/2024) में एक अन्य प्रमोटर घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए रेरा बिहार के अध्यक्ष की एकल पीठ ने आईजी रजिस्ट्रेशन, बिहार को प्रमोटर के प्रोजेक्ट इनकम टैक्स रेजिडेंसी के फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया। इस मामले में माधुरी तिवारी शिकायतकर्ता थीं.