बिहार के इस जिले में भूमि पैमाइश को लेकर विवाद, बिना जमीन नापी के लौटे राजस्व विभाग के अधिकारी बेतिया ATM लूट मामले में DIG ने लिया एक्शन, पुलिसकर्मियों के वेतन पर लगाई रोक, प्रभारी एसपी से मांगा जवाब वंशावली को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश, जानिये अब क्या करना होगा? गोल उत्सव 4.0 में जुटे हजारों डॉक्टर, एलुमनाई मीट में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी बस स्टैंड में लगी भीषण आग, तीन दर्जन दुकानें जलकर राख, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं: सम्राट चौधरी ने 3 महीने का दिया अल्टीमेटम, कहा..बदमाशों को बिहार से भगाकर ही दम लूंगा एक लाख डॉलर जीतने वाले मोतिहारी के आदर्श ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात, बिहार की शिक्षा और कौशल विकास पर हुई चर्चा सुपौल में समलैंगिक विवाह, दो युवतियों ने आपसी सहमति से गैस चूल्हे को साक्षी मानकर लिये सात फेरे उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी को बताया पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन, कहा..उनको ना कभी बिहार की चिंता थी, और ना ही अब है पटना और मुजफ्फरपुर के बाद अब पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का होगा आयोजन, इस दिन विजय सिन्हा सुनेंगे आमलोगों की शिकायतें
24-Dec-2025 08:58 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में भूमि विवाद को कम करने की कवायद में लगी नीतीश सरकार ने जमीन संबंधी मामलों में वंशावली बनाने को लेकर नया आदेश जारी किया है. बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है.
शहरी क्षेत्र में वंशावली कैसे बनेगी?
दरअसल बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में वंशावली कैसे तैयार होगी, इसका स्पष्ट प्रावधान है. लेकिन शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं था. उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब तक शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए नई व्यवस्था की गयी है.
सीओ निर्गत करेंगे वंशावली
सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए वंशावली निर्गत करने का अधिकार अंचलाधिकारियों को दे दिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने हवाले से बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है.
विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार नामित किए जाने से शहरी नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ सेवा मिलेगी. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी ताकि नागरिकों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध हो सके।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के अनुसार अब नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले नागरिक अपने संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी से वंशावली प्राप्त कर सकेंगे. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.
आदेश में कहा गया है कि अब तक शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए कोई सुस्पष्ट व्यवस्था अथवा सक्षम प्राधिकार निर्धारित नहीं था. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के परिपत्र के तहत सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत की जा रही है. इसी विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से संयुक्त प्रयास किया गया है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस मसले पर महाधिवक्ता से भी सलाह ली. इसके बाद विधि विभाग ने शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी को वंशावली निर्गत करने का अधिकार देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की. विभागीय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी तथा भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इसकी समीक्षा कर परिवर्तन भी किया जा सकता है.