PATNA NEWS : पटना का ये इलाका बनेगा नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट! सैरगाह और बिहार गौरव पार्क में मिलेंगी ऐसी सुविधाएं, देखकर आप भी हो जाएंगे दंग मध्य-पूर्व की जंग का असर बिहार तक… सुधा डेयरी में त्राहिमाम, नौकरी छोड़कर घर लौटे प्रवासी; गैस-डीजल संकट की आहट Bihar news : जेल से बाहर आने के बाद पहली बार अपने ‘लाडले’ के साथ नजर आए बाहुबली अनंत सिंह, इस दिन सजेगा महादंगल BIHAR NEWS : 'निषादों को उनका हक चाहिए ...', मुकेश सहनी ने फिर दोहराई आरक्षण की मांग, कहा - जिस राज्य में निषाद जागरूक रहे वहां मिला हक़ दिन में बेचते फल, रात में करते बाइक चोरी… बड़ा गिरोह बेनकाब, सरगना ‘इरशाद’ समेत तीन गिरफ्तार वाह रे सिस्टम! 65 हजार लेकर दिव्यांग को बना दिया गार्ड, नगर निगम में खुलेआम चलता रहा खेल BIHAR NEWS : “मंत्री बने ‘भोलेनाथ’! सुरेंद्र मेहता की तस्वीर ने उठाए बड़े सवाल, विकास या दिखावा?” Bihar accident news : मेला देखकर लौट रहे थे 4 दोस्त… रास्ते में हुआ ऐसा हादसा कि 3 की मौत और 1 अब भी लापता BIHAR NEWS : CM कुर्सी पर फसाद! 'निशांत' ने बहुत लोगों को कर दिया 'अशांत', JDU के ऐलान से राजनीति में भूचाल, BJP के लिए संकट Bihar school : सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति! AI से बदलेगी बच्चों की पढ़ाई, 8वीं से 12वीं तक बच्चों को मिलेगी यह सुविधाएं
21-Nov-2022 03:32 PM
PATNA : खबर राजधानी पटना से है, जहां ASP काम्या मिश्रा को हाईकोर्ट ने तलब किया है। मामला गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम का है, जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर, 2022 को होना है, जिसके लिए काम्या मिश्रा को भी कोर्ट में हाज़िर होने को कहा गया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को अगली सुनवाई में तलब किया है।
अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि अब तक एसआईटी ने जो जांच की है, उसमें कोर्ट अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की हालत ठीक नहीं थी। इससे पहले चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा मामले की सुनवाई हुई थी।
दरअसल, कोर्ट ने आज यानी सोमवार को एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अफसर से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्ज शीट फाइल किया जा चुका है। पिछली बार जब सुनवाई की गई थी तो उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई थी. हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पर गंभीरता दिखाई है। दरअसल, केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं रहती है।