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मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कामयाबी: छपरा कचहरी कांड के अभियुक्त को 5 साल की सजा

मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने छपरा कचहरी कांड में अभियुक्त आनन्द कुमार को 5 साल के कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा दिलाई। पुलिस और अभियोजन के सक्रिय समन्वय से यह सफलता मिली।

14-Mar-2026 10:48 PM

By First Bihar

MUZAFFARPUR: राजकीय रेल पुलिस (GRP) मुजफ्फरपुर को अपराध नियंत्रण और अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। रेल एसपी वीणा कुमारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि रेल थाना छपरा कचहरी के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा

यह मामला रेल थाना छपरा कचहरी कांड संख्या 01/25 से जुड़ा है। रेल एसपी के अनुसार, पुलिस द्वारा न्यायालय में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और समय पर चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई प्रभावी गवाही और पुलिस की सक्रिय पैरवी के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सारण ने यह फैसला सुनाया।


धारा 309(6) के तहत कार्रवाई

अदालत ने प्राथमिक अभियुक्त आनन्द कुमार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) के तहत दोषी पाया है। आपको बता दें कि यह धारा लूट (Robbery) के दौरान स्वेच्छा से चोट पहुँचाने से संबंधित है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।


आर्थिक दंड भी लगाया गया

जेल की सजा के साथ-साथ, माननीय न्यायालय ने अभियुक्त पर ₹10,000 का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। रेल एसपी वीणा कुमारी ने बताया कि रेल पुलिस यात्रियों की सुरक्षा और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने इस सजा को पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम बताया है।