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26-Sep-2025 03:26 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: बिहार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय से मुआवजा देने के मामले में देश का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, राज्य सरकार दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिजनों को तय समय-सीमा में मुआवजा राशि उपलब्ध करा रही है। यह जानकारी एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के अगस्त माह तक एमएससीटी (Motor Vehicles Accident Fund - MSCT) के तहत दर्ज सड़क दुर्घटना के मामलों में अब तक 84.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह भुगतान अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया है।
इसके अलावा, हिट एंड रन मामलों में भी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के माध्यम से 5,030 पीड़ितों या उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया है। इनमें गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को 50,000, जबकि मृतकों के परिजनों को 2,00,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है।
एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि यातायात विभाग का लक्ष्य दुर्घटना पीड़ितों को न्याय दिलाना और राहत राशि को समयबद्ध तरीके से प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग इस दिशा में लगातार निगरानी कर रहा है ताकि कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित न रह जाए।
