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19-Mar-2026 12:17 PM
By Viveka Nand
Bihar Co Action: सरकार को खुली चुनौती देने वाले राजस्व सेवा के तीन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है. दो अंचल अधिकारी और एक जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निलंबित करते हुए तीनों को एक ही जगह पर अटैच किया गया है. निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया निर्धारित किया गया है. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आदेश के बाद हड़ताली तीनों अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 18 मार्च को ही पत्र जारी किया है. इन तीनों के अलावे अगले कुछ घंटों में कई अन्य हड़ताली अंचल अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है.
सरकार की सख्ती हुई शुरू
जिन तीन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनमें पटना अंचल के पूर्व सीओ व वर्तमान में अररिया जिले के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार पांडेय, घोडा़सहन के सीओ आनंद कुमार और पटना सदर के अंचल अधिकारी रजनीकांत शामिल हैं. तीनों को सस्पेंड करते हुए मुख्यालय पूर्णिया आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है. निलंबित तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चलाई जाएगी.
हड़ताली तीनो अधिकारियों पर एक तरह के आरोप
जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, (कोटि क्रमांक 233/24), अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भू-अर्जन कार्यालय, अररिया, रजनीकांत, (कोटि क्रमांक 396/24), अंचल अधिकारी, पटना सदर और आनंद कुमार, (कोटि क्रमांक-929/24), अंचल अधिकारी, घोड़ासहन, पूर्वी चम्पारण पर कई गंभीर आरोप हैं. राजस्व विभाग ने कहा है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में व्यवधान पैदा किया, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर समाचार पत्रों/ प्रेस / Social Media में बिना अनुमति के आलोचना किया, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-240 के विरुद्ध वक्तव्य दिया, सहकर्मियों को सरकारी नीतियों के विरुद्ध भड़काया, मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 83 के आदेशों का उल्लंघन किया, उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया, भारत की जनगणना-2027 के कार्यों को अवरूद्ध किया, विधान मंडलीय बजट सत्र के दौरान हड़ताल पर रहे. साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य प्राप्ति को बाधित करने जैसे कृत्य किया है.
पूर्णिया में बनाया गया मुख्यालय
ऐसे में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इन सभी पर विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।