ब्रेकिंग न्यूज़

देशभर के मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य, अब हर मरीज के लिए आभा नंबर जरूरी; बिहार में भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था देशभर के मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य, अब हर मरीज के लिए आभा नंबर जरूरी; बिहार में भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था Bihar news : बड़ी लापरवाही! शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर दो लड़कियां फरार, प्रशासन में हड़कंप LPG संकट का असर: पति ने नहीं भरवाया सिलेंडर में गैस, घर छोड़कर चली गई पत्नी LPG संकट का असर: पति ने नहीं भरवाया सिलेंडर में गैस, घर छोड़कर चली गई पत्नी BIHAR NEWS : हाईटेक निगरानी से खनन माफियाओं पर शिकंजा, अब हर ट्रक पर डिजिटल नजर; चलते -चलते हो जाएगा नाप -तौल नहाय-खाय के साथ आज से चैती छठ की शुरुआत, रंग-बिरंगी लाइटों से जगमग होंगे पटना के 49 घाट; सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहाय-खाय के साथ आज से चैती छठ की शुरुआत, रंग-बिरंगी लाइटों से जगमग होंगे पटना के 49 घाट; सुरक्षा के व्यापक इंतजाम Bihar new road project : अब सफर होगा आसान! इस जिलें में 5 नई सड़कों से ट्रैफिक होगा फ्री; जानिए किस-किस इलाके में होगा निर्माण भारत-नेपाल सीमा पर SSB का बड़ा एक्शन, फर्जी आधार कार्ड के साथ बांग्लादेशी नागरिक को दबोचा

Home / bihar / bhagalpur-news / Bihar Police News: बिहार के थानेदार पर गिरी गाज, अवैध वसूली और कारोबारी...

Bihar Police News: बिहार के थानेदार पर गिरी गाज, अवैध वसूली और कारोबारी को फर्जी केस में फंसाने का आरोप

Bihar Police News: भागलपुर जिले के शाहकुंड थानाध्यक्ष जयनाथ शरण को वारंट रजिस्टर गड़बड़ी, अवैध वसूली और मालखाना प्रभार विवाद जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।

29-Sep-2025 02:32 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Police News: बिहार के भागलपुर जिले में शाहकुंड थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक जयनाथ शरण को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, उन्हें पुलिस केंद्र, भागलपुर में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।


बांका के अमरपुर निवासी व्यापारी मोहम्मद एजाज ने थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनसे जबरन 10,000 वसूले गए और पैसे नहीं देने पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया। भागलपुर के सिटी एसपी द्वारा की गई जांच में यह आरोप सत्य पाए गए। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि थानाध्यक्ष ने भूसा कारोबार से जुड़ी लेन-देन में गड़बड़ी की थी।


इसके अलावा, 24 जून 2025 को आईजी कार्यालय द्वारा सभी थानों को वारंट रजिस्टर का मिलान कराने का आदेश दिया गया था। लेकिन शाहकुंड थानाध्यक्ष जयनाथ शरण स्वयं अनुपस्थित रहे, जिससे यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अभियोजन शाखा द्वारा दी गई लंबित वारंट की सूची थाना अभिलेखों से मेल नहीं खा रही थी, जिसे आदेश का उल्लंघन माना गया।


इसी अवधि में स्थानांतरित पुलिस उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने मालखाना प्रभार सौंपने का अनुरोध किया था, लेकिन जयनाथ शरण ने न तो स्वयं प्रभार लिया, न ही किसी अन्य को दिलवाया। जबकि मुख्यालय के आदेशानुसार, मालखाना प्रभार लेना थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। इस कारण महीनों तक मालखाना प्रभार अधर में लटका रहा।


सिटी एसपी ने जयनाथ शरण की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। आईजी कार्यालय द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि उनके आचरण में सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसी आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें केवल सामान्य जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा।