राजनीतिन्यू रिजर्वेशन बिल पर आज पटना HC में सुनवाई, रोक लगाने से किया था इंकार
PATNA : बिहार विधानमंडल से 9 नवंबर को अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछड़ा और अतिपिछड़ा आरक्षण बिल 2023 को पारित किया गया था। इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण की सीमा 50 फीसदी











