बर्खास्त CISF जवान को पटना हाईकोर्ट से राहत, दो महीने में बहाल करने का आदेश; ड्यूटी से गायब रहने का आरोप
Patna High Court: 137 दिन तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त किए गए CISF जवान को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द कर दो महीने में बहाली का आदेश दिया, लेकिन अनुपस्थिति अवधि का वेतन देने से इनकार किया।










