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राहुल गांधी को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत, पेशी के आदेश पर HC ने लगाई रोक

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को

राहुल गांधी को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत, पेशी के आदेश पर HC ने लगाई रोक
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी ने पटना हाई कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। सुशील मोदी की तरफ से दायर परिवाद पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया था।


दरअसल, बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।


सुशील मोदी की तरफ से दायर मुकदमे पर MP-MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।


MP-MLA कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। ऐसे में अब कल यानी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में राहुल गांधी पेश नहीं होंगे। इस मामले पर 15 मई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तबतक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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