ब्रेकिंग
पटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौतअगर अपराधी सरेंडर करता है, तो क्या उसे गोली मार दी जाएगी? भरत तिवारी एनकाउंटर पर घमासान के बीच नीतीश कुमार का पुराना बयान वायरलBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमपटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौतअगर अपराधी सरेंडर करता है, तो क्या उसे गोली मार दी जाएगी? भरत तिवारी एनकाउंटर पर घमासान के बीच नीतीश कुमार का पुराना बयान वायरलBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम

मानहानि केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ आज होगी सुनवाई, 'गुजरातियों को ठग' कहने का आरोप

PATNA : बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इस मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है।बिहार के उप

मानहानि केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ आज होगी सुनवाई,  'गुजरातियों को ठग' कहने का आरोप
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

PATNA : बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इस मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है।बिहार के उपमुख्यमंत्री ने विधानमंडल सत्र के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि, सभी गुजराती ठग होते हैं। जिसके बाद अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया गया है।


दरअसल, गुजराती को ठग कहे जाने के मामले में अबतक दो बार सुनवाई हो चुकी है। पिछली सुनवाई में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया था। जिसमें अदालत पहले मानहानि की शिकायत की जांच करेगी और फिर जांच करेगी कि क्या शिकायतकर्ता और गवाहों के पक्ष में सबूतों पर विचार करके प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। 


मालूम हो कि, तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले हरेश मेहता ने कहा था कि, उन्होंने समाचार चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ बयान देते हुए सुना और गुजराती होने के नाते उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मानहानि का केस किया है। उन्होंने 21 मार्च को आईपीसी की धारी 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पहली सुनवाई 1 मई को हुई थी। कोर्ट ने फरियादी पक्ष को मानहानि के मामले में सभी सबूत और गवाह पेश करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। 


जानकारी हो कि, कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब आज  फरियादी पक्ष की ओर से इस मामले के गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है।  साथ ही जो भी सबूत हैं, उन्हें कल कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। सबसे पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट सभी गवाहों और सबूतों पर विचार करेगा। जांच करने के बाद कोर्ट तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। 


आपको बताते चलें कि,  तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बात करते हुए 22 मार्च 2023 को गुजरातियों को ठग कहा था।  तेजस्वी ने कहा था, 'वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है।' ये बात उन्होंने तब कही थी, जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस को हटा दिया था।