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Bihar Politics: खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के खिलाफ पटना की कोर्ट में केस, कांग्रेस नेताओं पर क्या है आरोप?

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित भड़काऊ नारे लगाए जाने के मामले में पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है।

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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Politics: दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ नारा लगाने के मामले में पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान के जयपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए।


पटना हाईकोर्ट के वकील रवि भूषण वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 14 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मंच से भाषण दिया, और इसी दौरान ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी’ का नारा बुलंद किया गया।


शिकायतकर्ता का आरोप है कि रैली में भड़काऊ और अपमानजनक नारे लगाकर देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। यह एक आपराधिक कृत्य है, और कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस पर खेद तक व्यक्त नहीं किया।


मुकदमे में कहा गया है कि मंच से देश-विरोधी तत्वों को उकसाने और देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ घृणित और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया गया, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 351(3), 352 और 3(5) के तहत अपराध हैं। इस मामले पर अदालत में सुनवाई मंगलवार को होगी।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता