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RJD नेता तुलसी राय अपहरण कांड: BJP विधायक राजू सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट से जमानत याचिका हुई खारिज

MUZAFFARPUR: आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण कांड के आरोपी साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजू सिंह की अग्रिम जमानत

RJD नेता तुलसी राय अपहरण कांड: BJP विधायक राजू सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट से जमानत याचिका हुई खारिज
Mukesh Srivastava
2 मिनट

MUZAFFARPUR: आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण कांड के आरोपी साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राजू सिंह की याचिका पर सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रखा था जिसे शनिवार को सुनाया गया।


नीचली अदालत से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी विधायक राजू सिंह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं हालांकि फिलहाल हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बीच पुलिस अपहरण के मामले में फरार चल रहे बीजेपी विधायक की गिरफ्तार के लिए शिकंजा कस सकती है।


इससे पहले 16 जून को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस की टीम फरार विधायक राजू सिंह के घर पहुंची थी और डुगडुगी बजाकर विधायक समेत सभी 6 नामजद आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किया था। इसके बावजूद राजू सिंह समेत अन्य 6 आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उनके घर की कुर्की के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी विधायक राजू सिंह के साथ सभी आरोपियों के घर की कुर्की होगी।


बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया था। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया था कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। इस मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं।