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मीसा भारती के रोड शो मामले में दर्ज हुआ FIR, लौंडा नाच और हाथी-घोड़ों की निकली थी परेड

PATNA : पाटलिपुत्र से लोकसभा के राजद प्रत्याशी मीसा भारती के चुनावी प्रचार के 8 मई को हुए रोड शो और सभा को लेकर कार्यपालक अधिकारी सह दंडाधिकारी के आदेश पर मनेर थाने में चुनाव आचार

मीसा भारती के रोड शो मामले में दर्ज हुआ FIR, लौंडा नाच और हाथी-घोड़ों की निकली थी परेड
Tejpratap
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PATNA : पाटलिपुत्र से लोकसभा के राजद प्रत्याशी मीसा भारती के चुनावी प्रचार के 8 मई को हुए रोड शो और सभा को लेकर कार्यपालक अधिकारी सह दंडाधिकारी के आदेश पर मनेर थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। इस दौरान मनेर के छितनावां से नगर परिषद तक रोड शो का आयोजन किया गया था। उसके बाद मनेर के एक मैरिज हॉल में सभा की गई।


जानकारी के मुताबिक, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह दंडाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने रोड शो एवं सभा का अनुमति लेने वाले राजद प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराते हुए बताया कि रोड शो एवं सभा में हाथी घोड़े, लौंडा नाच के साथ-साथ डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं थी।


वहीं, इसको लेकर कार्यपालक पदाधिकारी सह दंडाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता ने आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच की। दोषी पाए जाने पर आयोजक दिलीप कुमार सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी की दर्ज कराई गई है।


उधर,  दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को राजद के जनसंपर्क अभियान में बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने पर आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कराया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी चन्द्रमा राम ने शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया है। आवेदन में कहा गया है कि राजद प्रखंड अध्यक्ष सत्यानंद सिंह के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान में बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग किया गया।