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IRCTC Tender Scam: IRCTC केस में आरोप तय करने के फैसले को राबड़ी देवी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, HC ने CBI से मांगा जवाब

IRCTC Tender Scam: आईआरसीटीसी घोटाले में राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले में लालू और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं।

IRCTC Tender Scam
आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

IRCTC Tender Scam: आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी से जवाब मांगा है।


दरअसल, पिछले साल 13 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी सहित अन्य धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।


आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय करने के आदेश को लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।


यह मामला आईआरसीटीसी से जुड़े दो होटलों रांची स्थित बीएनआर होटल और पुरी होटल के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया था। सीबीआई के अनुसार, लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के दौरान यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री रहते हुए रेलवे से आर्थिक लाभ उठाया। मामले में आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता