ब्रेकिंग
वसूलीबाज थानेदार गिरफ्तार, हाजत में बंदकर वसूलता था पैसा, SP ने पहुंचा दिया हवालातबेतिया GMCH में मां के बच्ची को गोद में लेकर पहुंचने की तस्वीर वायरल, अस्पताल ने स्ट्रेचर नहीं मिलने के आरोप का किया खंडन, महिला ने भी दी सफाईमधेपुरा में जमीन फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा! पूर्व DCLR, 2 CO समेत 7 के खिलाफ FIR, कोर्ट के आदेश के एक साल बाद हुई कार्रवाईपटना में कोलकाता की डांसर रोजी खातून की संदिग्ध मौत, दोस्त के फ्लैट में मिली लाशस्कूल में रसोईया की दबंगई से छात्र-छात्राएं और अभिभावक परेशान, शिक्षिका से मारपीट और बदसलूकी का आरोपवसूलीबाज थानेदार गिरफ्तार, हाजत में बंदकर वसूलता था पैसा, SP ने पहुंचा दिया हवालातबेतिया GMCH में मां के बच्ची को गोद में लेकर पहुंचने की तस्वीर वायरल, अस्पताल ने स्ट्रेचर नहीं मिलने के आरोप का किया खंडन, महिला ने भी दी सफाईमधेपुरा में जमीन फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा! पूर्व DCLR, 2 CO समेत 7 के खिलाफ FIR, कोर्ट के आदेश के एक साल बाद हुई कार्रवाईपटना में कोलकाता की डांसर रोजी खातून की संदिग्ध मौत, दोस्त के फ्लैट में मिली लाशस्कूल में रसोईया की दबंगई से छात्र-छात्राएं और अभिभावक परेशान, शिक्षिका से मारपीट और बदसलूकी का आरोप

Hate Speech Case: जिस केस में चली गई थी विधायकी, अब उसी केस में बरी हुए आजम खान

DESK: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीट मामले पर सुनवाई करते हुए रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने

Hate Speech Case: जिस केस में चली गई थी विधायकी, अब उसी केस में बरी हुए आजम खान
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DESK: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीट मामले पर सुनवाई करते हुए रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। खास बात यह है कि इसी मामले में नीचली अदालत से तीन साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधायकी चली गई थी। 


दरअसल, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के मिलक क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संविधानिक पदों पर बैठे अन्य लोगों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। आजम खान के उस बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में नीचली अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए पिछले साल 27 अक्‍टूबर को तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी।


निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आजम खान ने रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट का यह फैसला तब आया है, जब रामपुर का सियासी सीन बदल चुका है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद रामपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो गए हैं और इस सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने शानदार जीत दर्ज की थी।