ब्रेकिंग
Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा आदेश! अब बिना अनुमति सभा-जुलूस किया तो होगी कार्रवाईBihar News : 35 साल पुराने विस्फोट केस में बड़ा फैसला! पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 3 आरोपित बरीBihar News: अब नहीं बचेगा कोई अपराधी! बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को जारी किए सख्त निर्देशBihar Weather Today: पटना में उमस से लोग बेहाल, दरभंगा-मधुबनी समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्टभोजपुर एनकाउंटर मामला: भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से करेंगी भूख हड़ताल, परिवार ने सरकार के सामने रखीं पांच मांगेंBihar News : बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा आदेश! अब बिना अनुमति सभा-जुलूस किया तो होगी कार्रवाईBihar News : 35 साल पुराने विस्फोट केस में बड़ा फैसला! पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 3 आरोपित बरीBihar News: अब नहीं बचेगा कोई अपराधी! बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को जारी किए सख्त निर्देशBihar Weather Today: पटना में उमस से लोग बेहाल, दरभंगा-मधुबनी समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्टभोजपुर एनकाउंटर मामला: भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से करेंगी भूख हड़ताल, परिवार ने सरकार के सामने रखीं पांच मांगें

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस में आज आएगा फैसला, वाराणसी में धारा 144 लागू

DESK : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज फैसला आएगा। मस्जिद में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर यहां विवाद चल रहा है, जिसपर आज फैसला आने वाला है। वाराणस

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस में आज आएगा फैसला, वाराणसी में धारा 144 लागू
First Bihar
2 मिनट

DESK : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज फैसला आएगा। मस्जिद में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर यहां विवाद चल रहा है, जिसपर आज फैसला आने वाला है। वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत इस मामले पर फैसला सुनाएगी। दरअसल, ये मामला सुनवाई के लायक है या नहीं, इसपर आज फैसला सुनाया जाएगा। 





मामले पर सुनवाई शुरू होने की वजह से वाराणसी में धारा 144 लगा दी गई है। पिछले दिनों 24 अगस्त को भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई वाराणसी की अदालत ने की थी। अब आज यानी सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी बात सामने रखी थी। 




इस सनुवाई को लेकर प्रशासन भी सुबह से अलर्ट नज़र आ रही है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दिया गया है। वहीं, यहां धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तब मुस्लिम पक्ष की ओर से बताया गया कि मामले पर रोज सुनवाई हो रही है और रोज नए फैसले दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए और सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं होगा। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि अभी हमने हलफनामा दाखिल नहीं किया है। 

टैग्स