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अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का मामला: राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, HC ने नीचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

RANCHI: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में हाई कोर्ट ने नीचली

अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का मामला: राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, HC ने नीचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक
Mukesh Srivastava
2 मिनट

RANCHI: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में हाई कोर्ट ने नीचली अदालत के कार्यवाही पर रोक लगा दी है। चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।


दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है लेकिन कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं हो सकता है। इस मामले में चाईबासा की सिविल कोर्ट ने बीते 27 फरवरी को अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।


नीचली अदालत के फैसले को राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और साथ ही साथ नीचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दिया है।