DESK: गुरुवार को लोकसभा से ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया. 303 सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट किया जबकि विरोध में 82 वोट पड़े.
बिल के विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और बीएसपी के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया. इस बिल में प्रावधान है कि फौरन तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है.
अब सरकार की कोशिश इस बिल को इसी सत्र में राज्यसभा में पास कराने की होगी. मौजूदा सत्र को भी बढ़ा दिया गया है जो अब 7 अगस्त तक चलेगा.
लोकसभा से पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल, अब राज्यसभा में चुनौती
DESK: गुरुवार को लोकसभा से ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया. 303 सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट किया जबकि विरोध में 82 वोट पड़े. बिल के विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और बीएसपी के सा

