DELHI: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और कब्जे के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। समिति ने यह कदम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उल्लिखित कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोपों के मद्देनजर उठाया है।
संसदीय समिति ने विशेष रूप से वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। यह धारा वक्फ बोर्डों को यह तय करने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। मौजूदा विधेयक का उद्देश्य इस धारा में संशोधन कर वक्फ बोर्डों के इस अधिकार पर अंकुश लगाना है।
संसदीय समिति ने उन वक्फ संपत्तियों का भी ब्योरा मांगा है, जहां पर राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों का कब्जा है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे थे। समिति ने इन राज्यों से इन संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।
समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों का विवरण भी साझा करने का आग्रह किया है, जहां उनकी एजेंसियां किसी संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद में शामिल हैं।