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होम क्वारंटाइन की नई गाइडलाइन जारी, विदेश से आ रहे हैं तो पढ़ लें यह खबर

DESK : देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर देश में आते हैं तो उन

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First Bihar
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DESK : देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर देश में आते हैं तो उन्हें सात दिन के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा. ये नई गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी.


7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने के बाद आठवें दिन RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी होगा. इसके बाद ही यह घर से निकल सकेंगे. RT-PCR टेस्ट इसलिए ताकि यात्री की स्वास्थ्य स्थिति का पता चल सके कि कहीं भी कोरोना पीड़ित तो नहीं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र ये निर्णय हुआ कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं होगी.  


''जोखिम भरे" देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल पॉइंट पर कोविड टेस्टिंग के सैंपल्स जमा कराने होंगे. नए नियमों के मुताबिक टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट परिसर को छोड़ने दिया जाएगा.  जो यात्री एट रिस्क देशों से आएंगे, उन्हें एयरलाइंस की ओर से बता दिया जाएगा कि उन्हें अराइवल के बाद टेस्टिंग और क्वारंटीन से गुजरना होगा.



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बता दें कि भारत में अब 24 घंटे में एक लाख कोरोना के मामले आने लगे हैं. सात महीने बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में एक लाख मामले सामने आये हैं. भारत में संभावित कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है. दिल्ली, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं. बढ़ते संक्रमण के बीच विदेशों से आ रहे यात्रियों से भी संक्रमण और फैल सकता है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला किया है.

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