PATNA: सारण और मगध प्रमंडल के आठ जिलों के दर्ज उत्पाद वादों की समीक्षा के दौरान मद्य निषेद, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने पाया है कि 27 वादों में हाईकोर्ट या विशेष कोर्ट से जमानत पाये 387 अभियुक्तों ने बेल की शर्तों का उल्लंघन किया है या जमानत का समय पूरा होने के बावजूद कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है।
विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को ऊपरी अदालतों के संज्ञान में लाया जाएगा। मामले में कार्रवाई करते हुए सुस्ती बरतने वाले औरंगाबाद, सीवान, जहानाबाद और नवादा के विशेष लोक अभियोजकों को उत्पाद वादों की पैरवी से हटा दिया गया है।
वहीं विधि विभाग से अनुशंसा की गई है कि औरंगाबाद के अवधेश कुमार सिंह, सीवान के तारकेश्वर प्रसाद, जहानाबाद के संजय कुमार और नवादा के त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा को अगले तीन सालों तक किसी भी सरकारी पैनल में नहीं रखा जाए। केके पाठक ने आगामी 30 जनवरी को सभी विशेष अभियोजकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया है।