उन्नाव गैंगरेप मामले में कोर्ट का आया फैसला, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

उन्नाव गैंगरेप मामले में कोर्ट का आया फैसला, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

DELHI: उन्नाव गैंगरेप और अपहरण मामले में आज तीस हजारी कोर्ट का फैसला आ गया है. बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने  पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. सेंगर के सहयोगी शशि को भी कोर्ट ने दोषी माना है. सेंगर के सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी. बताया जा रहा है कि उस दिन ही सजा सुनाई जा सकती है.

2017 में गैंगरेप का आरोप

पुलिस के अनुसार सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया था. घटना के करीब ढाई साल बाद तीस हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था. इस दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्ती है. पीड़िता के पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था. इस केस की पांच 5 अगस्त से रोज बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी. पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया था. पीड़िता के परिजन यह बार-बार कह रहे थे कि सेंगर अपने लोगों से साजिश के तहत पीड़िता के परिजन और रिश्तेदारों की हत्या हादसा बताकर करा रहे हैं. पीड़िता के मां ने भी कहा था कि सेंगर ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है. 

शशि सिंह पीड़िता को ले गई थी सेंगर के पास

कुदलीप के सहयोगी शशि ने पीड़िता को लेकर सेंगर के पास गई थी. इस केस में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर पर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए थे. फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। बाद में फजीहत के बाद भाजपा ने सेंगर को निष्कासित कर दिया था. बता दें कि इस कांड के बाद यूपी समेत पूरे देश में गुस्सा था. लोग सेंगर को कठोर दंड देने की मांग कर रहे थे.