DESK : केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए पुराने निजी और व्यवसायिक चार पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्ट टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है. नए साल में पुराने वाहनों का फास्ट टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी फास्ट टैग को अनिवार्य किया जा रहा है. इसके बगैर ट्रक, बस का बिमा नहीं किया जाएगा. इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर को हितधारकों के सुझाव-आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इसमें उल्लेख है कि टोल प्लाजा पर नगद के बजाय फास्ट टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं.