1st Bihar Published by: Updated Fri, 03 Jul 2020 09:41:26 PM IST
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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने सेकेंडरी टीईटी परीक्षा के उत्तर पत्र यानी कम्प्यूटर ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने आलोक कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया.आदेश विगत 16 मई को रद्द हुई सेकंडरी टीईटी परीक्षा से जुड़ा है. यह आदेश याचिकाकर्ता के मामले में दी गई है.
बता दें कि इसके पूर्व पिछले महीने दो जून को ऐसे ही मामले में पटना हाई कोर्ट ने कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में सुनवाई करते हुए उक्त परीक्षा के ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था.