तेजस्वी और RJD विधायक को बड़ी राहत, कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में दी बड़ी राहत

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 21 Feb 2023 09:02:58 AM IST

तेजस्वी और RJD विधायक को बड़ी राहत, कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में दी बड़ी राहत

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PATNA: बिहार के उपमुख्यमंत्री और उनकी पार्टी राजद को बड़ी राहत मिली है तेजस्वी यादव को कई साल पुराने मामले में जमानत मिली है उनके साथ ही साथ उनकी ही पार्टी के एक और नेता को इस मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।


मिली जानकारी के अनुसार, पटना सिविल कोर्ट ने राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उन्ही के पार्टी के विधायक भाई बीरेंद्र को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन दोनो नेताओं को प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इक्कठा करने के मामले में यह राहत दी है।


बताया जा रहा है कि, डाकबंगला चौराहा के प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा करने और मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में सोमवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और विधायक भाई वीरेंद्र  एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। जिसके बाद इन दोनों को जमानत पर मुक्त कर दिया गया। 


दरअसल, सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही दोनों की ओर से सत्र अदालत से मिली अग्रिम जमानत की सुविधा की आलोक में जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। जिसके बाद विशेष न्यायालय ने दोनों को 10-10 हजार के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। 


आपको बताते चलें कि, यह मामला वर्ष 2019 में कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि, सीएए और एनआरसी बिल के विरोध में बंद के दौरान डाकबंगला चौराहा के प्रतिबंधित क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध किया और लाउडस्पीकर का दुरुपयोग किया है।