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तेजस्वी के विधायक पर नीतीश करेंगे कार्रवाई, इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 03 Dec 2023 07:08:48 AM IST

तेजस्वी के विधायक पर नीतीश करेंगे कार्रवाई, इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

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PATNA  : बॉडीगार्ड हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आरजेडी के बनियापुर विधायक केदारनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी तय की गई है।


दरअसल,  बॉडीगार्ड हत्याकांड मामले में बनियापुर से राजद विधायक केदार नाथ सिंह समेत भाई दीना नाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने स्पेशल पीपी की बहाली करने के बारे में राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अन्नू देवी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर की है।


इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत में चार साल से लंबित क्रिमिनल रिविजन पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। वहीं विधायक केदार नाथ सिंह, भाई दीना नाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। इसके  साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी तय की गई।


आपको बताते चलें कि, यह मामला उस समय का है जब विधायक अंगरक्षकों के साथ सूचक के आदमी के साथ मारपीट करने लगे. जिसे देख दौड़े और मीटिंग हॉल से सभी को बाहर करने की मांग करने लगे और बैठक का बहिष्कार करने का उच्च अधिकारी से गुहार लगाने लगे। उसके बाद सभी हॉल से बाहर आ गये और विधायक दलबल के साथ चले गये। उसके बाद वापस आ कर विधायक के भाई दीना नाथ सिंह ने रायफल से गोली चला दी। इसी दौरान अंगरक्षक मुन्ना सिंह बचाने के लिए आगे आ गये। गोली उसके बाह में लगी, तभी केदार नाथ सिंह और सुधीर सिंह को भी गोली मार दी। दीना नाथ सिंह कमर से रिवाल्वर निकाल सूचक को खोजने लगे। इसी बीच पुलिस फोर्स आ गई और सभी भाग गये।