तेज प्रताप की सदस्यता को चुनौती, नामांकन पत्र में संपत्ति छुपाने का आरोप

तेज प्रताप की सदस्यता को चुनौती, नामांकन पत्र में संपत्ति छुपाने का आरोप

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की मुश्कलें बढ़ गई हैं. राजद विधायक तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर नामांकन पत्र में संपत्ति छुपाने का आरोप लगा है. याचिका में चुनाव आयोग समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.


इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 सितंबर होगी. हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने विजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता ने तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग की है. याचिकाकर्ता विजय ने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही-सही पूर्ण विवरण नहीं देने का का आरोप लगाया है.


आरजेडी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप के निर्वाचन को अमान्य अर्थात वॉइड करार देने के लिए याचिका दायर किया है.