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1st Bihar Published by: Updated Fri, 08 Jan 2021 03:05:35 PM IST
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ROHTAS : बिहार में सरकार ने 4 जनवरी से सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन स्कूल संचालकों को कोरोना गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में लगातार कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें स्कूलों द्वारा कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया जा रहा है. ताजा मामला रोहतास जिले का है जहां प्रशासन ने तीन प्राइवेट स्कूलों पर कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने संचालकों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
दरअसल, मुख्य सचिव के निर्देश पर डेहरी एसडीएम ने निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान 3 स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई. स्कूलों के कर्मियों द्वारा मास्क का इस्तेमाल भी करते हुए नहीं देखा गया. साथ ही सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए छोटे-छोटे बच्चों को एक ही क्लास में बैठाया गया था. जहां सैनेटाइजर की व्यवस्था नहीं थी. इस पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया.
जानकारी के अनुसार डीपीएस स्कूल कटार, आरएसके पब्लिक स्कूल बस्तीपुर और ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई की गई है. डेहरी एसडीएम सुनिल कुमार ने बताया कि तीनों स्कूल में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था. जिसके तहत विभिन्न धाराओं के तहत स्कूल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने आगे कहा,'किसी भी कीमत पर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की इजाजत स्कूल के संचालकों को नहीं दी जाएगी. क्योंकि अगर एक बच्चा भी संक्रमित हो जाता है, तो संक्रमण के फैलने का खतरा है'.