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1st Bihar Published by: Updated Thu, 23 Jul 2020 10:52:39 AM IST
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DESK : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. ऐसे में हर आयकरदाता की कोशिश रहती है की किसी तरह थोड़े पैसे बचा लिया जाये. तो आइये जानते है वो 5 तरीके जिसकी मदद से आप अपने टैक्स में कुछ छूट पा सकते हैं. इन इन्वेस्टमेंट के विकल्पों को अपना कर आप बड़ी आसानी से टैक्स की बचत कर सकते हैं.
1.हेल्थ इंश्योरेंस: आज के जो हालात हैं उस के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस बेहद जरुरी हो गया है. हेल्थ इंश्योरेंस आपको अस्पतालों के महंगे इलाज के खर्चों से भी बचाने में मददगार है. यदि आप की उम्र 60 साल से कम उम्र है तो आप तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम) के जरिए 25 हजार रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. आप अपनी पत्नी और बच्चे का भी प्रीमियम करा सकते हैं. इसके लिए आपको सेक्शन 80D के तहत छूट मिलती है. इसमें आप मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर या क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं. वहीं, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको 50 हजार तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है.
2.होम लोन: होम लोन भी टैक्स बचाने का एक आसान तरीका है. होम लोन की EMI देने वालों को टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. इसमें आपको सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. वहीं, ब्याज वाले हिस्से पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी.
3.एजुकेशन लोन: अच्छे कॉलेज से पढाई करना सभी का सपना होता है. अच्छे कॉलेज की फीस भी काफी ज्यादा होती है. इसमे सरकार बैंक एजुकेशन लोन के रूप में हमारी मदद करती है. इस के लिए आपको टैक्स में छूट का फायदा भी मिलता है. सेक्शन 80ई के तहत आप लोन पर लगने वाले ब्याज में छूट ले सकते हैं. ये छूट तुरंत आने वाले असेसमेंट ईयर और उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर तक मिल सकती है या जब तक पूरे लोन की भरपाई ना हो जाए, जो भी पहले हो. ध्यान रहें कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लोन लिया हो तभी ये छूट आपको मिलेगी.
4.नेशनन पेंशन स्कीम: लंबे अरसे तक काम करने के बाद रिटायरमेंट के समय जीपीएफ- पीपीएफ के माध्यम से काफी पैसे मिलते हैं. इन पैसों पर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इस पेंशन स्कीम में यदि आप अपने पैसों का निवेश करते हैं तो आपको 80सीसीडी(1बी) के तहत 50 हजार रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि ये डिडक्शन धारा 80सीसीडी(1) के तहत किए निवेश के बाद मिलेगा.
5.ब्याज पर छूट: इन सब के आलावा जमा राशि से होने वाली कमाई पर भी कुछ हद तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसके लिए सेक्शन 80टीटीबी के तहत जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर छूट ली जा सकती है. धारा 80टीटीबी के तहत आप ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं.