ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: अवैध खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग की कार्रवाई, 7 दिन में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी पटना SSP की टीम में होंगे 'ऑपरेशन स्पेशलिस्ट' ! नक्सलियों-कुख्यातों पर काल बनकर किया है प्रहार...अब अपराधियों के लिए आफत बनेंगे ''अफसर हुसैन'' BIHAR: पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला Bihar News: स्टेट हाइवे में तब्दील होगी बिहार की यह सड़क, इन 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ मुंगेर में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, शॉर्ट सर्किट से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा Bihar News: बिहार के इस जिले में लगने जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खर्च होंगे ₹400 करोड़ कांग्रेस की दुर्गति: 'अल्लावरू' ऐसे औंधे मुंह गिरे, अब रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे !....तो बक्सर में सुपर फ्लॉप रैली के नायक बन कर उभरे बिहार प्रभारी ? महिला डांसर को बंधक बनाकर सरेआम बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता Patna News: कुछ ही घंटों की बारिश में राजधानी हुआ पानी-पानी, कई फ्लाइट्स हुईं लेट; यातायात जाम Bihar Politics: डिप्टी CM और ललन सिंह के क्षेत्र में जाकर प्रशांत किशोर ने की इन 5 मुद्दों पर चर्चा, तेजप्रताप की चुटकी लेते हुए चिराग पर भी बोले

‘केस अगर कोर्ट के संज्ञान में है तो PMLA के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ED’, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 16 May 2024 11:54:35 AM IST

‘केस अगर कोर्ट के संज्ञान में है तो PMLA के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ED’, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

- फ़ोटो

DELHI: ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों को लेकर गुरुवार को एक अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लिया है तो ईडी पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के सेक्सन 19 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसे मे गिरफ्तारी के लिए ईडी को स्पेशल कोर्ट में आवेदन देना होगा।


सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ईडी ने आरोपी को जांच के दौरान अरेस्ट नहीं किया, उस पर बल के लिए पीएमएलए में दी गई कड़ी शर्तें लागू नहीं होंगी। अदालत ने कहा है कि जब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ऐसे आरोपी को समन जारी करे और वह पेश हो जाए, तो उसे बेल मिल जाएगी। धारा 45 में दी गई जमानत की दोहरी शर्त उस पर लागू नहीं होगी। चार्जशीट पेश करने के बाद अगर प्रवर्तन निदेशालय ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उसे अदालत से अनुमति लेनी होगी।


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि, “अगर धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर PMLA की धारा 4 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है तब ED और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए धारा 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ED आगे की जांच में आरोपी की कस्टडी चाहती है और आरोपी पहले ही समन जारी होने पर पेश हो चुका है तो ऐसे में ईडी को स्पेशल कोर्ट ,आरोपी की हिरासत मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद आरोपी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।