Patna Crime News: पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी दुश्मनी बनी वारदात की वजह Patna Crime News: पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी दुश्मनी बनी वारदात की वजह Crime News: दिवाली की रात हो गया बड़ा कांड, भाभी ने धारदार हथियार से काट डाला देवर का प्राइवेट पार्ट; सनसनीखेज वारदात से हड़कंप Crime News: दिवाली की रात हो गया बड़ा कांड, भाभी ने धारदार हथियार से काट डाला देवर का प्राइवेट पार्ट; सनसनीखेज वारदात से हड़कंप Patna High Court : पटना हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त, इस दिन से संभालेंगे कार्यभार Bihar Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच अपराधियों का तांडव, दिवाली की रात गोली मारकर ले ली युवक की जान Railway Jobs : रेलवे NTPC भर्ती के लिए इतने पदों पर निकली बहाली, जानिए कैसे करें अप्लाई Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में VIP ने मुसलमानों को क्यों नहीं दिया टिकट? मुकेश सहनी ने खुद बताया Bihar News: छठ पूजा के दौरान बिहार के कई जिलों में वर्षा की संभावना, IMD ने जारी की चेतावनी Bihar News: बिहार के इस जिले में दमकल वाहन को ग्रामीणों ने किया आग के हवाले, पथराव में कई कर्मी भी घायल
1st Bihar Published by: Updated Fri, 04 Sep 2020 06:37:44 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 की राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी को गत 16 मई को रद्द किए जाने के विरुद्ध दायर हुई रिट याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह और कुमार आलोक की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.
विदित हो कि उक्त परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत राज्य के पांच अलग - अलग जिलों से मिली थी. परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की शिकायत किये जाने के मद्देनजर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जाँच पड़ताल करने के बाद पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया था. राज्य परीक्षा समिति के इसी निर्णय को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि महज पांच जिलों में परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने के आधार पर पूरे राज्य के एसटीइटी को रद्द करना अनुचित और मनमानापन रवैया है.
वहीं परीक्षा समिति ने आरोप का खंडन करते हुए कहा गड़बड़ी काफी गंभीर थी. प्रश्नपत्र लीक हुए थे, इसलिए ऐसी गड़बड़ियों से पूरे परीक्षा की पवित्रता और उसके संचालन पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय एडवोकेट यदुवंश गिरी व सत्यव्रत वर्मा ने बहस में भाग लिया. वही बोर्ड का पक्ष वरीय अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता ज्ञान शंकर ने रखा.