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सिपाहियों के प्रमोशन का नियम बदलने वाला है, बिहार पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव

1st Bihar Published by: Updated Jan 31, 2020, 7:43:54 AM

सिपाहियों के प्रमोशन का नियम बदलने वाला है, बिहार पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव

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PATNA : बिहार पुलिस में सिपाहियों को प्रमोशन देने का नियम बदलने वाला है। बिहार पुलिस मुख्यालय पुराने नियम में बदलाव करना चाहता है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सरकार के पास अपना प्रस्ताव भी भेज दिया है। सिपाहियों के प्रमोशन को लेकर नए नियम के मुताबिक अब कोई भी सिपाही सीधे एएसआई नहीं बनेगा। सिपाहियों का प्रमोशन पहले हवलदार के पद पर होगा इसके बाद ही एएसआई में प्रमोशन मिलेगा। 


बिहार पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। पुराने नियम के मुताबिक अभी मैट्रिक पास सिपाहियों को सीधे एएसआई में प्रमोशन दिया जाता है। खबरों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन का जो नया फार्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक 6 साल की सेवा के बाद ही सिपाही को पहला प्रमोशन हवलदार में मिलेगा। उसके बाद 5 साल हवलदार के तौर पर सेवा करने के बाद एएसआई में प्रमोशन दिया जाएगा। 


सिपाहियों की सेवा नियमावली और प्रमोशन को लेकर इसके पहले साल 2004 में बड़ा बदलाव किया गया था। 2004 के पहले नन मैट्रिक भी सिपाही के पद पर बहाल किए जाते थे लेकिन 2004 के बाद मैट्रिक पास की योग्यता अनिवार्य कर दी गई। साल 2013 में सिपाही पद के लिए नियुक्ति की योग्यता इंटर पास अनिवार्य कर दिया गया है।