सिपाही बहाली को लेकर हाईकोर्ट सख्त, DGP को 8 हफ्ते में खाली पद भरने का दिया आदेश

सिपाही बहाली को लेकर हाईकोर्ट सख्त, DGP को 8 हफ्ते में खाली पद भरने का दिया आदेश

PATNA : सिपाही बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डीजीपी को 2009 के विज्ञापन के तहत राज्य में सिपाहियों के रिक्त पदों पर 8 सप्ताह के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने रणधीर कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि तय समय के अंदर खाली पदों को नहीं भरा जा सका तो पुलिस मुख्यालय और सीपाही भर्ती आयोग हाईकोर्ट आदेश की अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे. सुनवाई को दौरान आवेदकोंं ने बताया कि 2014 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 2009 की सिपाही भर्ती प्रक्रिया का जो 10110 कैंडिडेट का रिजल्ट 18 दिसंबर 2010 को आया है, उसमें सुधार करें. रिजल्ट में सुधार करने के बाद 13468 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया था, पर अभी तक बढ़े हुए कैंडिडेट को बहाल नहीं किया गया है.