ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: नीतीश सरकार युवाओं के लिए ला रही बड़ा अवसर, इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली तो नौकरी पक्की Bihar News: नीतीश सरकार युवाओं के लिए ला रही बड़ा अवसर, इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली तो नौकरी पक्की कल विधानसभा में होगा भारी हंगामा, वोटर लिस्ट सुधार को लेकर तेजस्वी के ऐलान से हड़कंप Air India Flight: मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, बारिश के बीच रनवे से फिसला एयर इंडिया का विमान Air India Flight: मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, बारिश के बीच रनवे से फिसला एयर इंडिया का विमान Patna News: पटना में स्नान के दौरान बड़ा हादसा, पांच बच्चे गंगा नदी में डूबे; तीन को लोगों ने बचाया Patna News: पटना में स्नान के दौरान बड़ा हादसा, पांच बच्चे गंगा नदी में डूबे; तीन को लोगों ने बचाया Bihar News: बिहार के आवासीय स्कूल से नाबालिग छात्रा लापता, परिजनों ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप Bihar Police: महिला DSP ने ऐसा क्या किया जो पुलिस मुख्यालय ने पकड़ लिया ? IG हेडक्वार्टर की रिपोर्ट शुरू हुआ यह एक्शन Bihar Crime News: बिहार में आरजेडी नेता की पिटाई पर भारी बवाल, मारपीट और गोलीबारी के बीच फूंक दी बाइक; पुलिस टीम पर पथराव

सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ न्यायिक जांच होगी, मुजफ्फरपुर की कोर्ट का आदेश

1st Bihar Published by: Updated Wed, 10 Feb 2021 07:17:53 AM IST

सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ न्यायिक जांच होगी, मुजफ्फरपुर की कोर्ट का आदेश

- फ़ोटो

MUZAFFARPUR : बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। कोरोना काल में यह आरोप लगा था कि सिंगर कनिका कपूर ने जानबूझकर वायरस को फैलाया। 


कनिका कपूर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने विदेश से लौटने के बाद तथ्यों को छिपाया। मुंबई और लखनऊ में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई और इसी वजह से उनके ऊपर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। 




मुजफ्फरपुर के एसीजेएम सतीश चंद्र के आदेश पर जुडिशल मजिस्ट्रेट विकास मिश्रा इस मामले की जांच करेंगे। कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एडवोकेट सुधीर ओझा में परिवाद दर्ज कराया था। कनिका कपूर 10 मार्च 2020 को विदेश से लौटी थीं।  उस वक्त दुनिया में कोरोना ने पांव फैला लिया था। विदेश से आने वालों को इसकी जानकारी साझा करनी थी और सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहना था लेकिन कनिका ने इन दोनों गाइडलाइन का उल्लंघन किया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 120 बी के तहत परिवाद दर्ज कराया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।