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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 26 Sep 2024 12:54:13 PM IST
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DESK: बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है, जहां कोर्ट ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी मानते हुए 15 दिन के जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ अदालत ने संजय राउत के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
दरअसल, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। जिसको लेकर मेधा सोमैया ने अपनी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
मेधा ने संजय राउत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिए वह टीवी चैनल और समाचार पत्रों में प्रसारित और प्रकाशित किए गए। मेधा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह पिछले कई सालों से प्रोफेसर रहीं हैं और कई चैरिटेबल कामों में योगदान देती रहीं बावजूद उनके और उनके पति के खिलाफ घोटाले का झूठा आरोप लगायाकर उनकी छवि को धूमिल किया गया है।
मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने मेधा सोमैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है और इसके सात ही 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।