PATNA : बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल हुए अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब नियोजन प्रक्रिया में शामिल हुए सभी अधिकारियों और स्टाफ को घोषणा पत्र देना होगा और बताना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका कोई सगा-सम्बंधी अभ्यर्थी नहीं है.
संजय कुमार ने बताया कि औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी अरुण कुमार वर्मा की सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2018 को एक लोकायुक्त पारित किया गया था जिसके मुताबिक किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं होगा और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा, जिसमें उसके स्वजन का मामला विचार किया जाना हो.
प्रधान सचिव ने शिक्षा विभाग के सभी सचिव, निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई), जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ), कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ), प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को कहा है कि इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करते हुए अपनी अधीनस्थों से भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.