ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में तेज रफ्तार का कहर: बेतिया, रोहतास और बेगूसराय में सड़क हादसे, दो की मौत, आठ घायल IIT पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और आईआईटी के बीच हुआ समझौता PATNA: महिलाओं में बढ़ते एंडोमेट्रियल कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव Bihar News: पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और IIT के बीच हुआ करार Bihar News: पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और IIT के बीच हुआ करार Bihar Transfer Posting: परिवहन विभाग में चार ADTO का तबादला, 4 में एक को दो जिलों का मिला जिम्मा SUPAUL: VIP नेता संजीव मिश्रा ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, खेल को जीवन का हिस्सा बनाने का दिया संदेश UP News: योगी सरकार ने बदल दिए पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम, अब इस नाम से जाने जाएंगे UP News: योगी सरकार ने बदल दिए पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम, अब इस नाम से जाने जाएंगे Bihar News: बिहार की इस नदी पर 9 करोड़ की लागत से बनेगा स्थायी पुल, यूपी से बढ़ जाएगी कनेक्टिविटी

बिहार में शराब मिलने पर पटना HC ने जताई कड़ी नाराजगी, कोर्ट ने पूछा- सभी DM बताएं कैसे मिल रही शराब

1st Bihar Published by: Updated Thu, 30 Jan 2020 07:28:02 AM IST

बिहार में शराब मिलने पर पटना HC ने जताई कड़ी नाराजगी, कोर्ट ने पूछा- सभी DM बताएं कैसे मिल रही शराब

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में शराब मिलने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. सभी DM से कोर्ट ने पूछा है कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर शराब कैसे मिल रही है. कोर्ट ने कहा है कि सभी DM बताएं कि शराबबंदी के बाद भी शराब कौन पहुंचा रहा है, कहीं सैकड़ों तो कहीं हजारों लीटर शराब क्यों पकड़ी जा रही है.


कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि जब राज्य में शराब निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है तो शराब की खेप कहां से आ रही है. कोर्ट ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह शराब ले जाना कोई मामूली बात नहीं है, जब तक पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी इसमें मिले ना हों.


न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने शराब के साथ पकड़े गए लोगों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की. इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कहा कि सूबे के सभी डीएम बताएं कि शराब कैसे पहुंच रही हैं. कोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारियों से 13 फरवरी तक जवाब देने का आदेश दिया है.