PATNA : नीतीश सरकार की तरफ से बिहार में लागू किए गए शराबबंदी कानून का फायदा पीएम केयर फंड को मिल रहा है। कोरोना काल में शराब के साथ पकड़े गए लोगों से पीएम केयर फंड में जुर्माना भरवाया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट में शराब से जुड़े मामलों में यह अनोखी पहल की है।
दरअसल शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए अभियुक्त जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं तो न्यायालय उन्हें पीएम केयर फंड में दंड शुल्क जमा कराने का निर्देश दे रहा है। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि शराब बरामदगी का मामला जिस अभियुक्त पर जितना बड़ा होगा उसे इतनी बड़ी रकम पीएम केयर फंड में जमा करानी होगी। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार चरण की एकलपीठ ने शराबबंदी कानून के मामलों में जमानत देने के लिए पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराने की शर्त रखी है।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शराब बरामदगी मामले में सबसे ज्यादा अर्थदंड एक लाख रुपए का लगाया गया है। एक ट्रक शराब बरामदगी मामले में जमानत देने के लिए पीएम केयर्स फंड में अभियुक्त को एक लाख की राशि जमा करानी पड़ी वहीं अन्य मामलों में 10 हजार से लेकर 3 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा चुका है।