1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 12 Aug 2024 02:33:40 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने शंभू बॉर्डर पर आंशिक रूप से सड़कों को खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह आसपास के जिलों के एसपी के साथ बैठक करें।
शंभू बोर्डर को खोलने के मामले में पंजाब एवं हरियाण हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुआ। मामले में अलग से कमेटी गठित करने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार ने अदालत में नाम दिए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से एक एक लेन खुलेगी। अदालत ने एंबुलेंस, बुजुर्ग, महिला और छात्रों आदि के लिए हाई वे को खोलने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब और हरियाणा पुलिस को सीमावर्ती जिलों के एसपी के साथ मीटिंग कर मॉडलिटी निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इसम मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।