लुधियाना में सीतामढ़ी की बेटी की दर्दनाक मौत, शादी के दबाव में आकर केमिकल टैंक में कूदकर दी जान सीतामढ़ी में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, तीन साइबर फ्रॉड गिरफ्तार चुनाव से पूर्व मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: मुखिया पति कमरुद्दीन मियां के घर से हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, तीन नए थानाध्यक्षों की हुई तैनाती; दो लाइन हाजिर Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं बिहार में बकरी के लिए चली गोली, युवक की मौत, सौतेले भाई ने दिया घटना को अंजाम हम नहीं सुधरेंगे, राहुल-तेजस्वी ने खाई कसम, एक बार फिर प्रधानमंत्री और उनके माता जी का किया अपमान: नित्यानंद
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 10 Aug 2024 08:51:09 AM IST
- फ़ोटो
DESK : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का विचार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह साफ़ कर दिया गया कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में “क्रीमी लेयर” का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।
वहीं, इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए आदेश पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान एससी की ओर से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में दिए गए सुझावों पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
इसके आगे उन्होंने कहा कि एनडीए बाबा साहेब के संविधान के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का एकमत है कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान का सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था संविधान के अनुरूप ही होनी चाहिए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक आदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण के संदर्भ में जातियों के वर्गीकरण की अनुमति दे दी है। 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के कुछ जजों ने अपनी टिप्पणियों में इन वर्गों में क्रीमी लेयर के प्रावधान का भी सुझावा दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में कहा कि विपक्षी दल एससी-एसटी के अंदर उप-वर्गीकरण की राज्यों को अनुमति देने संबंधी SC की टिप्पणी को लेकर समाज को गुमराह नहीं करें।