ब्रेकिंग न्यूज़

Parenting Tips: पढ़ाई के दौरान क्यों आती है बच्चों को नींद? ये काम करें; दूर हो जाएगी परेशानी Bihar politics: बहुमत है, पर नैतिकता नहीं', बीजेपी पर बरसे मनोज झा, वक्फ कानून की वापसी की उठाई मांग! Life Style: हार्ट अटैक से पहले आपका शरीर देता है कई संकेत, अगर यह परेशानी है तो तुरंत टेस्ट कराएं सजना-संवरना बन गया बड़ी मुसीबत: पत्नी ने कराया फेसियल, तो पति ने ससुराल में ही कर दिया बड़ा कांड CBI Raid in Patna: पटना में CBI का बड़ा एक्शन, छापेमारी कर शातिर को दबोचा; जानिए.. क्या है मामला? CBI Raid in Patna: पटना में CBI का बड़ा एक्शन, छापेमारी कर शातिर को दबोचा; जानिए.. क्या है मामला? Bihar Politics: तेजस्वी यादव का कलेजा क्यों फट रहा..? बिहार BJP ने किया खुलासा Vande metro train Bihar: बिहार को मिलेगी पहली वंदे मेट्रो, पटना से इस रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन...PM मोदी 24 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी! Bihar Crime News: बारात में डांस के दौरान जमकर हुई हर्ष फायरिंग, बुजुर्ग शख्स को लगी गोली Viral Video: शिक्षक ने क्लासरूम को बना दिया ठेका, मासूम बच्चों को परोसी शराब; वीडियो वायरल होते ही DM ने ले लिया बड़ा एक्शन

कर्नाटक विधायक अयोग्यता केस, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग

1st Bihar Published by: 13 Updated Tue, 17 Sep 2019 12:54:10 PM IST

कर्नाटक विधायक अयोग्यता केस, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग

NEW DELHI : कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ से न्यायाधीश एम एम शनतंगोदौर ने खुद को अलग कर लिया है। कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य किए जाने से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। न्यायाधीश एमएम शनतंगोदौर के अलावे इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति एंड रमन शामिल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई न्यायाधीश शनतंगोदौर ने खुद को यह कहते हुए सुनवाई से अलग कर लिया की वह कर्नाटक से हैं इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते हैं। जस्टिस शनतंगोदौर को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से यह कहा गया था कि खंडपीठ में उनकी मौजूदगी से कोई एतराज नहीं है, बावजूद इसके जस्टिस शनतंगोदौर ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरे बेंच को ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।