1st Bihar Published by: Updated Fri, 23 Dec 2022 08:17:17 AM IST
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PATNA : बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बेहद सुखद खबर निकल कर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि, शहर के आठ किलोमीटर के दायरे के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा।
दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि, शहर इलाकों के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के टीचर और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाए।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश में साफ कहा गया है कि, विभाग की तरफ से 1986 में वर्णित शर्तें यथावत रखी गयीं हैं। शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतनमान देते हुए समय-समय पर राज्य कर्मियों के अनुरूप मकान किराया भत्ता दिये जाने का प्रावधान रखा गया था।
बता दें कि, हाल ही में राज्य में कई नये शहरों का गठन किया गया है जिसके दायरे में हजारों नए स्कूल भी आये हैं। नये शहरों की सीमा के दायरे में आने वाले हजारों शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अभी तक शहरी आवास भत्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन, अब इनको किराया भत्ता दिया जाएगा।
गौरतलब, हो कि कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सीमा में शामिल करने / नये शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किये जाने एवं शिक्षा विभाग के तहत जिले में नयी संरचना लागू होने के पश्चात 1986 के नियमों में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके बाद अब नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से राजकीयकृत उच्च विद्यालय /उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय और राजकीय बुनियादी विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।