PATNA: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत होती है उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये दिए जाएगे वही घायल होने वाले व्यक्ति को सरकार 50 हजार रुपये देगी। इसे लेकर मंगलवार को परिवहन विभाग ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश भी दिए।
परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को दिए गये निर्देश के तहत मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है। राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी होंगे। जबकि जिला पदाधिकारी दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे।
बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटित राशि उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित जिलाधिकारी ही मुआवजा राशि का भुगतान करेंगे। इसके बाद बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
बिहार वाहन सड़क सुरक्षा निधि से 50 करोड़ रुपये की राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रहेगी। अंतरिम मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति वाहन की बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देय राशि से की जाएगी।
बीमा रहित वाहनों की स्थिति में मुआवजा राशि का समायोजन वाहन स्वामी से किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के भीतर वाहन मालिक को तय मुआवजा राशि देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी वाहन का अधिग्रहण कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी।
सड़क हादसों में जान जाने पर मृतक के आश्रितों और घायलों को तत्काल सरकारी मुआवजा मिलेगी। दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को पांच लाख जबकि गंभीर रूप से घायल को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है।