PATNA : बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को लेकर मुआवजा नीति में नीतीश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में जो एजेंट डे पास किए गए, उनमें सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामलों में मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की नीति में बदलाव किया गया है. अब एक व्यक्ति की मौत भी अगर सड़क दुर्घटना में होती है तो उसके आश्रितों को सरकार 5 लाख रुपये मुआवजा देगी. पहले एक व्यक्ति की मौत पर मुआवजे को लेकर पेंच फंस जाता था.
नीतीश सरकार ने परिवहन विभाग के उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. जिसमें सड़क दुर्घटना में पीड़ित या मृतक के आश्रितों को तत्काल मुआवजा देने के लिए 50 करोड़ की राशि से रिवाल्विंग फंड बनाने का फैसला लिया गया है. अब इसी रिवाल्विंग फंड के जरिए मृतक के आश्रितों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. सरकार की तरफ से पहले जो नियम तय थे, उसके मुताबिक के एक से अधिक व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में होती है. तभी मुआवजे का प्रावधान था. ऐसे में उन लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी. जिनकी मौत सड़क दुर्घटना में अकेले हो जाए.
सरकार की तरफ से बनाया गया नया नियम 15 सितंबर 2021 से लागू होगा. आपको याद दिलाते हैं कि विधान मंडल के सत्रों में लगातार सदन के अंदर भी यह मामला उठा रहा है. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सदन में कहा था कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत पर भी वह जान मिल पाए. लंबे अरसे से सरकार इस नई नीति पर काम कर रही थी और अब इसे मंजूरी दे दी गई है.