1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 02 Jun 2023 12:05:04 PM IST
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GOPALGANJ : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने तीन साल पुराने मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। राजद के पूर्व सांसद ने गोपालगंज में एसीजेएम एक मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में खुद को सरेंडर किया। राजद नेता को कोर्ट ने समन जारी किया था। हालांकि,कोर्ट में हाजिर होने के बाद साधु यादव को सशर्त जमानत दे दी गयी थी। लेकिन, सुनवाई के दौरान शर्त रखी गई थी कि हर सुनवाई की तिथि पर वो सदेह उपस्थित रहेंगे। अब इस मामले में आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें पूर्व सांसद को सदेह रहना होगा।
दरसअल, 16 अक्तूबर 2020 को विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी साधु यादव के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली गयी थी। इस जुलूस को बिना अनुमति के हजियापुर से निकाल कर मौनिया चौक तक लाया गया था। साथ ही, पूरे शहर में नारेबाजी। जिसके बाद नगर थाने में सदर प्रखंड के सीओ विजय सिंह ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जसिके बाद इसी मामले में कोर्ट से समन जारी किया था। अब आज इसी मामले में सुनवाई होनी है।
इधर, इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा ने साधु यादव की जमानत याचिका का विरोध किया। अभियोजन पदाधिकारी के विरोध व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत को मंजूर किया। अब आज मामले में दोपहर के बाद सुनवाई की जा सकती है। इससे पहले पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2001 के एक मामले में सुनवाई करते हुए साधु यादव को तीन साल जेल की सजा दी है।