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1st Bihar Published by: Updated Fri, 06 Aug 2021 08:20:04 AM IST
                    
                    
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PATNA : राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को जमानत मिल गई है। अमरेंद्र धारी सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यूरिया घोटाला में आरोपी एडी सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 जून को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे।
गुरुवार को सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने एडी सिंह को 10 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानती जमा करने पर सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अमरेंद्र धारी सिंह के मेडिकल डॉक्यूमेंट और अन्य तथ्यों को देखने के बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी जा सकती है।
आरजेडी सांसद यूरिया घोटाला में आरोपी हैं। पिछले दिनों उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। गिरफ्तारी के बाद वह जेल में थे और उनकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत देते हुए अमरेंद्र धारी सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है।