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1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Thu, 01 Jun 2023 06:13:04 PM IST
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MUZAFFARPUR: राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फंसे साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रभारी की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस पुलिस से केस डायरी की मांग की है। इस मामले पर 14 जून को अगली सुनवाई होगी।
दरअसल, आरजेडी नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में केस दर्ज कराया था। जिसमें बीजेपी विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त कर लिया था।
पारू पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के खिलाफ वारंट के साथ कुर्की जब्ती की भी अनुमति मांगी थी लेकिन, कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसी बीच विधायक राजू सिंह की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की।
विधायक राजू सिंह के वकील विनोद कुमार ने बताया कि अपहरण के कथित घटना को महज एक सप्ताह ही हुआ है और पुलिस को एक साथ सब कुछ चाहिए था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए वारंट के साथ साथ कुर्की जब्ती के लिए अनुमति मांग रही है। ऐसे में पुलिस की मंशा पर कोर्ट को संदेह हुआ है, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जून को निर्धारित की गई है।
बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया है।