MUZAFFARPUR : राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण और मारपीट के मामले में नामजद साहिबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। यह अर्जी मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई थी। भाजपा विधायक राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया था कि अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के लिए 1 जून की तिथि निर्धारित की है। जिसके बाद अब आज सुनवाई होनी है।
दरअसल, राजद नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में FIR दर्ज कराई थी। इसमें विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई का आरोप लगाया था। इसके साथ ही 26 मई को पुलिस ने मुजफ्फरपुर और पटना के कई जगह पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी वाहन और एक बंदूक बरामद किया था।
वहीं, दूसरी ओर पारू पुलिस की ओर से साहेबगंज के विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। साहिबगंज के विधायक राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है। इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के वारंट के साथ कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था। लेकिन, पुलिस को वारंट और कुर्की का आदेश नहीं मिला। जिसके बाद इस मामले को लेकर 2 जून को सुनवाई होगी।
इधर, बंदूक मिलने के मामले पर साहेबगंज के विधायक के अधिवक्ता ने कहा कि उनके एक पड़ोसी के रिलेटिव हैं जिनका यह बंदूक है। माननीय न्यायालय के समक्ष में अपना लाइसेंस पेश करेंगे और अपना शस्त्र लेकर जाएंगे जल्द ही जब्त किए गए दोनों वाहन के स्वामी भी न्यायालय के समक्ष आएंगे। वहीं, राजद नेता तुलसी राय का आरोप था की एक तिलक समारोह से लौटने के दौरान भाजपा विधायक राजू सिंह और उनके बीच झड़प हुई थी। इसके बाद राजू सिंह तुलसी राय को लेकर अपने कोल्ड स्टोरेज पर चले गए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद तुलसी राय को कोल्ड स्टोरेज से सुरक्षित निकाला गया था।