1st Bihar Published by: Updated Jan 22, 2021, 7:34:44 PM
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PATNA: पैसा लेकर फ्लैट नहीं देने पर पटना की कंस्ट्रक्शन कंपनी अग्रणी होम्स के एमडी और निदेशक पर अपराधिक मुकदमा करने का रेरा ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है.
आदेश का भी नहीं किया पालन
इससे पहले अग्रणी होम्स के एमडी और निदेशक को ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार पहले का दिए हुए आदेश का पालन करने को कहा था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया. जिसके बाद रेरा द्वारा दिया गया आदेश को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा था.
केस दर्ज करने का आदेश
रेरा के आदेश के खिलाफ अग्रणी होम्स ने याचिका दायर की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है और केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है. अग्रणी होम्स ने सैकड़ों लोगों से फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपए लिया, लेकिन वह फ्लैट नहीं दिया. जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने रेरा के आदेश को बरकरार रखते हुए आम लोगों से वसूल किए गए करोड़ों रुपए वापस करने का आदेश दिया था. लेकिन पैसा वापस नहीं किया. जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेरा ऐक्ट की धारा 64 और 81 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है.